By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 21, 2017
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोयला खदान आवंटन मामलों में अभी तक जांच पूरी नहीं करने पर आज अपनी नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने बार बार जांच ब्यूरो से इन मामलों में अपनी जांच पूरी करने के लिये कहा लेकिन ‘‘ऐसा नहीं लगता कि यह अंत तक पहुंची है।’’
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एके सिकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, ‘‘हम, इसलिए, चाहते हैं कि जांच ब्यूरो सभी लंबित मामलों की जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे।’’ न्यायालय इस मामले में अब नौ अक्तूबर को आगे सुनवाई करेगा।