Supreme Court ने नये निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक के अनुरोध वाली अर्जियां खारिज कीं

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 21, 2024

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दो नये निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने के अनुरोध करने वाली अर्जियां बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय शर्तें) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं पर गौर करेगी। पीठ ने कहा, ‘‘हम नियुक्ति पर रोक की अर्जियां खारिज करते हैं।’’ 


नये कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पीठ ने कहा, ‘‘इस समय हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इससे अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और हम अंतरिम आदेश के माध्यम से इस पर रोक नहीं लगा सकते। नये निर्वाचन आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं हैं।’’ सुनवाई के दौरान पीठ ने दो नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर केंद्र से सवाल किया। इसने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए चयन समिति को और अधिक समय दिया जाना चाहिए था। 

 

इसे भी पढ़ें: नामांकन दाखिल करने से पहले BJP उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अपने घर पर पूजा की


पीठ ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी खोज समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था।’’ न्यायालय ने कहा कि इसकी संविधान पीठ के 2023 के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वाली चयन समिति में न्यायपालिका से एक सदस्य होना चाहिए। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को हाल में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

प्रमुख खबरें

अडानी बीजेपी के लाडली भाई, महाराष्ट्र के रुझानों पर बोले संजय राऊत, ये जनता का फैसला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है

महाराष्ट्र: भिवंडी के कबाड़ गोदाम के परिसर में लगी आग; कोई घायल नहीं

क्या एकनाथ शिंदे ही हैं शिवसेना के असली सेनापति? महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं?

Maharashtra Result: शिवसेना के साथ भी, उद्धव के बाद भी...बीजेपी ने पकड़ ली है लोगों की कौन सी नब्ज, तीसरी बार माना जा रहा जाणता राजा