सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला किया खारिज, परवेज इलाही को पंजाब प्रांत का बनाया मुख्यमंत्री

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 26, 2022

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया। इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था।

इसे भी पढ़ें: 9 दिन पाकिस्तान में रहकर भारत लौटीं 90 साल की रीना छिब्बर, साझा किया अपना अनुभव

मामले की सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के दौरान, मजारी ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू के 10 विधायकों के मतों की गिनती के खिलाफ फैसला दिया था, जो इलाही के पक्ष में थे। अदालत ने पंजाब के गवर्नर को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का भी आदेश दिया।

प्रमुख खबरें

आईसीसी और बीसीसीआई अधिकारियों के साथ चैम्पियंस ट्रॉफी विवाद सुलझाने को कोई बैठक नहीं : PCB

भारतीयों को ब्रांड भारत बनाने के लिए पश्चिम के फरमानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए: Sitharaman

केंद्रीय मंत्री Manohar Lal ने लेह में एनटीपीसी की हरित हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई

महाराष्ट्र में झूठ, छल और फरेब बुरी तरह हारा, PM Modi बोले- विकसित भारत का मजबूत हुआ संकल्प, झारखंड में करेंगे तेज विकास