By अभिनय आकाश | Mar 20, 2025
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि गोहत्या और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जाएगा। मकोका, 1999, महाराष्ट्र में संगठित अपराध, माफिया गतिविधियों और अंडरवर्ल्ड संचालन से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। इसे तब लगाया जाता है जब कोई समूह बार-बार जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी या वित्तीय लाभ के लिए अवैध कारोबार जैसे अपराधों में लिप्त होता है। नियमित कानूनों के विपरीत, मकोका सख्त सजा, विस्तारित पुलिस हिरासत और सख्त जमानत शर्तों की अनुमति देता है।
महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार गौ तस्करी के मामलों पर कड़ी नजर रख रही है और इस अपराध में बार-बार शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में यह मुद्दा एनसीपी विधायक संग्राम जगताप द्वारा ध्यानाकर्षण नोटिस के माध्यम से उठाया गया, जिसमें उन्होंने गौ तस्करी के मामले में बार-बार दोषी अतीक कुरैशी के मामले की ओर ध्यान दिलाया। गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदन को बताया कि अहिल्यानगर जिले में कुरैशी के खिलाफ गौ तस्करी के 20 मामले दर्ज हैं। उसे 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1 मार्च को जमानत पर रिहा कर दिया गया। फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और आश्वासन दिया कि पुलिस को कुरैशी जैसे आदतन अपराधियों के खिलाफ मकोका के आरोप लगाने के निर्देश दिए जाएंगे।
विधानसभा में फडणवीस ने कानून-व्यवस्था पर अपनी सरकार के सख्त रुख की घोषणा की है। एक दिन पहले, बुधवार को, फडणवीस ने नागपुर में दंगाइयों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की थी और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा देने की कसम खाई थी।