भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ विशेष अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

By दिनेश शुक्ल | Nov 17, 2020

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामाले में भोपाल मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिसके बाद कांग्रेस विधायक की मुश्किलें और बढ़ गई है। इसके इसके पहले इसी अदालत ने 07 नवंबर को मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।आरिफ मसूद पर भोपाल के इकबाल मैदान में दो हजार लोगों की भीड़ जमा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मसूद के खिलाफ भोपाल के तलैया थाना पुलिस ने धारा-153 ए के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भूमिगत है। 

 

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भोपाल के इकबाल मैदान में 29 अक्टूबर को विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में फ्रांस की घटना के विरोध में करीब दो हजार लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए थे। तय शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया था। तलैया थाना पुलिस ने उसी दिन आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ धारा-188 के तहत केस दर्ज कर लिया था। दो दिन बाद इस केस में धारा-269, 270 और आपदा प्रबंध अधिनियम-51 बी का इजाफा किया गया था। तब इन मामलों में गिरफ्तार हुए मसूद को थाने से जमानत मिल गई थी। वही 04 नवंबर को धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री दीपक रघुवंशी की शिकायत पर तलैया थाना पुलिस ने मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ धारा-153 ए के तहत केस दर्ज किया था।

 

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शिकायत में आरोप है कि इकबाल मैदान में प्रदर्शन के दौरान फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया था, साथ ही भीड़ को संबोधित करते हुए विधायक आरिफ मसूद ने बोला था कि केंद्र और राज्य की हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने फ्रांस का विरोध नहीं किया, तो हम हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे। रघुवंशी ने शिकायत में कहा था कि आरिफ मसूद के इस कृत्य से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

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