PMC बैंक ग्राहकों को लगा झटका, SC का याचिका पर सुनवाई से इंकार

By अभिनय आकाश | Oct 18, 2019

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) में पैसे निकालने पर लगी रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल, दिल्ली के रहने वाले बीके मिश्रा ने पीएमसी बैंक पैसे निकासी को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि कुछ लोगों की कारगुजारियों की वजह से लोगों का धन फंस जाने जैसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में बैंक और जमा राशियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिका में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। 

बता दें कि 1984 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 137 ब्रांच। लोगों के 11 हजार 600 करोड़ रूपए जमा हैं। पीएमसी के जमाकर्ता अपने बैंक से धन नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बैंक की स्थिति को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। बैंक ने 8300 करोड़ रूपए के कर्ज बांटे। कर्जदार कंपनियों ने पैसे नहीं लौटाए तो बैंक डूबा। घोटाला सामने आने पर आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्‍शन 35ए के तहत की। बैंक पर लगे प्रतिबंध के बाद इसको लेकर ग्राहकों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है और बीते दिनों दो खाताधारकों की मौत भी हो गई है।