By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2024
बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट गुमनाम दान पर कर छूट पाने का पात्र है क्योंकि यह एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है। श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी स्थित प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन करता है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी।
फैसले में कहा गया था कि चूंकि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक निकाय है, इसलिए यह अपने गुमनाम दान पर आयकर से छूट के लिए पात्र है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण से सहमति जताते हुए कहा कि संस्था एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट दोनों है, इसलिए ऐसी संस्था द्वारा प्राप्त कोई भी गुमनाम दान कर से छूट के लाभ के लिए पात्र/हकदार होगा।