ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने की शनिवार को होगी सफाई, हिंदू पक्ष की मांग पर SC ने दी थी मंजूरी

By अभिनय आकाश | Jan 18, 2024

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की सफाई शनिवार को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर ये आदेश दिया और कहा कि वहां पर साफ सफाई का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई हुई। 3 जनवरी को याचिका पर उन्होंने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया था। वजूखाना में मछिलियों के मर जाने के बाद ये याचिका दाखिल की गई थी। 

इसे भी पढ़ें: Bilquis Bano Case: तीन दोषियों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर आत्मसमर्पण के लिए और वक्त मांगा

राखी सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य ने 2 जनवरी को एससी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें वुज़ुखाना के अंदर मरी हुई मछलियों की मौजूदगी का हवाला देते हुए इसकी सफाई की मांग की गई थी। विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार का आदेश बुधवार देर दोपहर तक अपलोड नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञानवापी के सील किए गए क्षेत्र की सफाई की अनुमति दी है, जिसे डीएम वाराणसी की निगरानी में किया जाना चाहिए, जिसके बाद इसे फिर से सील कर दिया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर लें प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (एआईएम)-ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस याचिका का विरोध नहीं किया था, क्योंकि महिला वादी द्वारा एससी के समक्ष आवेदन दायर करने से पहले ही वह जिला न्यायाधीश और डीएम के समक्ष इसी तरह के आवेदन प्रस्तुत कर चुकी थी। 16 मई, 2022 को एक अदालती आयोग के सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद, अदालत के आदेश पर इस वुज़ुखाना को सील कर दिया गया था।


प्रमुख खबरें

Delhi झेल रही दोहरी मार, तापमान में आई जबरदस्त गिरावट, AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा

‘वाह, उस्ताद’: जाकिर हुसैन ने तबले को दी नयी पहचान, संगीत का जादू बिखेरा

दिल्ली में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़का, वायु गुणवत्ता खराब रही

दिल्ली पुलिस ने ओडिशा से मादक पदार्थ तस्कर को पकड़ा