शरद के फोटो-नाम के इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अजित गुट, SC ने NCP SCP का सिंबल- तुरही बजाता आदमी के इस्तेमाल की शरद पवार को दी अनुमति

By अभिनय आकाश | Mar 19, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एनसीपी एससीपी नाम और 'तुर्रा उड़ाने वाले आदमी' के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स 'को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।

इसे भी पढ़ें: Raj Thackeray Meet Amit Shah: राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात, क्या हुई बात?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप (अजित पवार गुट) अब एक अलग राजनीतिक दल हैं, इसलिए उनकी तस्वीर आदि का उपयोग क्यों करें। अब अपनी पहचान के साथ जाएं... आपने उनके साथ नहीं रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है। जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती।

इसे भी पढ़ें: क्या महायुति की पटरी पर दौड़ेगी MNS का गाड़ी? दिल्ली में राज ठाकरे और विनोद तावड़े की हुई मुलाकात, अब शाह से होगी बा

शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विभाजित हो गई थी। चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी बताते हुए चुनाव चिन्ह दे दिया था। चुनाव आयोग ने शरद पवार को तुरही बजाते हुए शख्स का निशान दिया।  

प्रमुख खबरें

ट्रंप ने पनामा नहर पर कब्जे की दी खुली धमकी, चीन ने कुछ इस अंदाज में किया रिएक्ट

पुष्पा: द राइज को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर तेलंगाना की मंत्री ने उठाए सवाल, कहा- जय भीम जैसी फिल्म को...

गुजरात: 11 की बच्ची के साथ हुआ था बलात्कार, पीड़िता की दो दिल के दौरे के बाद अस्पताल में मौत

बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को मुफ्त इलाज से मना नहीं कर सकते हॉस्पिटल, दिल्ली HC का बड़ा फैसला