NGT के RO पर उठाए सवाल को लेकर SC ने 10 दिन के भीतर सरकार से मिलने का दिया निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 22, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आरओ निर्माता संघ से कहा कि वह पानी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ (टीडीएस) 500 मिलिग्राम प्रति लीटर से कम होने पर आरओ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के संबंध में सरकार से संपर्क करे। आरओ निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत जल गुणवत्ता संघ ने याचिका दायर कर एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने सरकार को प्यूरीफायरों का इस्तेमाल नियमित करने और लोगों को खनिज रहित जल के दुष्प्रभाव के बारे में बताने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि संघ इस संबंध में प्रासंगिक सामग्रियों के साथ 10 दिन में संबंधित मंत्रालय के पास जा सकता है और सरकार एनजीटी के आदेशानुसार अधिसूचना जारी करने से पहले इन पर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान संघ के वकील ने देशभर के विभिन्न शहरों में जल मानकों पर बीआईएस की हालिया रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि यह दिल्ली में भूजल में भारी धातुओं की मौजूदगी की ओर इशारा करती है।

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