Delhi में 5 हजार टीचर्स ट्रांसफर पर रार, अफसरों ने नहीं मानी मंत्री की बात, आतिशी ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

By अंकित सिंह | Jul 04, 2024

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर 2 जुलाई को जारी शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उनसे किसी विशेष स्कूल में केवल 10 साल पूरे करने के आधार पर शिक्षकों के किसी भी अनिवार्य स्थानांतरण को रोकने के लिए भी कहा। आतिशी ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला कि एक स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। यह आदेश बिलकुल गलत और शिक्षा विरोधी है। 

 

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मंत्री ने कहा कि इस आदेश को निरस्त करने के लिए मैंने शिक्षा विभाग के सचिव और Director को आदेश दिए हैं। यह वही शिक्षक हैं, जिनकी मेहनत से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बदली है। जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकारी स्कूल बदले हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT-JEE के परीक्षाएं पास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ट्रांसफर के आदेश को निरस्त करने के मेरे निर्देशों के बावजूद 2 जुलाई को देर रात 5000 अध्यापकों का ट्रांसफर का आर्डर निकल जाता है। 


उन्होंने दावा किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई है। क्या अब दिल्ली के अधिकारी ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने आज मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि ट्रांसफर के इस आदेश को तुरंत रोका जाए और इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। 

 

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अपने पत्र में, आतिशी ने संविधान के अनुच्छेद 239AA पर जोर दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कार्यकारी अधिकार रखती है। उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग से सवाल किया कि अधिकारियों ने उनके आदेश की अवहेलना कर धारा 239AA का उल्लंघन क्यों किया है। उन्होंने यह भी पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?

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