By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 21, 2021
नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने पर सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक और दो अन्य बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि रिजर्व बैंक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को रिण) निर्देश, 2017 में शामिल कुछ प्रावधानों और शिक्षा रिण योजना एवं कृषि क्षेत्र के लिए रिण प्रवाह - कृषि रिण - मार्जिन/सुरक्षा जरूरतों से जुड़े सर्कुलर का उल्लंघन करने पर सिटी यूनियन बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने एक दूसरे बयान में कहा कि उसने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना को लेकर उसके द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर भी एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने वहीं जमा धनराशि पर ब्याज दर, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) से जुड़े निर्देशों और धोखाधड़ी निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र संबंधी सर्कुलर का पालन न करने के लिए अहमदबाद के नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निर्देश 2017 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा धनराशि लेने वाली कंपनी और जमा धनराशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में शामिल अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुणे की डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया है।