By अंकित सिंह | May 18, 2022
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान लिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है...सत्यमेव जयते। यह फिर से सिद्ध हो गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, मैं SC को धन्यवाद देता हूं। हमने कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन OBC आरक्षण के साथ। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था और SC गई थी जिसके कारण पहले यह निर्देश दिया गया था कि OBC आरक्षण के बिना चुनाव होंगे।