पाकिस्तान की अदालत से इमरान खान को राहत, सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी की जमानत मंजूर

By अभिनय आकाश | Dec 22, 2023

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के रहस्यों के कथित रिसाव से संबंधित सिफर मामले में उनके और करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी की जमानत को मंजूरी दे दी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेताओं को प्रत्येक को 10 लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने का भी निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: नवाज शरीफ की वापसी के लिए बैटिंग करने में क्यों लगे आसिम मुनीर, इन सब में अमेरिका का क्या कनेक्शन

यह आदेश न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। मामला इस आरोप पर आधारित है कि पिछले साल मार्च में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए एक राजनयिक दस्तावेज़ को 71 वर्षीय खान और 67 वर्षीय क़ुरैशी ने गलत तरीके से संभाला था और उन्होंने देश के गुप्त कानूनों का उल्लंघन किया था। हालाँकि, खान जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया है।

इसे भी पढ़ें: Pakistan elections 2024: जेल में बंद इमरान खान ने वोट मांगने के लिए किया AI का इस्तेमाल, यूट्यूब पर 1.4 मिलियन से अधिक बार देखा गया भाषण

संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज़ खान द्वारा कभी वापस नहीं किया गया। पीटीआई लंबे समय से मानती रही है कि दस्तावेज़ में खान को प्रधान मंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी। 13 दिसंबर को मामले में खान और कुरेशी को दूसरी बार दोषी ठहराए जाने के बाद विशेष अदालत (आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम) ने पिछले हफ्ते अदियाला जिला जेल में नए सिरे से सुनवाई शुरू की थी।

प्रमुख खबरें

AAP के लोकलुभावन वादों का असर, मतदाता आवेदनों में 5.1 लाख की हुई बढ़ोतरी

उज्बेकिस्तान जा रह था रूसी विमान, अचानक हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जानें वजह

Dandruff Treatment: डैंड्रफ की वजह से होना पड़ता है शर्मिंदा तो करें फिटकरी के ये उपाय, स्कैल्प की इचनेस होगी दूर

Nothing Phone (3a) जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा अनोखा डिजाइन और कमाल के फीचर्स