कोरोना काल में राहत एमपी में नगरीय निकायों के करों का अधिभार माफ

By दिनेश शुक्ल | Jun 18, 2020

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को राहत दी है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा। 

 

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

गौरतलब है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।


प्रमुख खबरें

Hair Growth Toner: प्याज के छिलकों से घर पर बनाएं हेयर ग्रोथ टोनर, सफेद बाल भी हो जाएंगे काले

Vivo x200 Series इस दिन हो रहा है लॉन्च, 32GB रैम के अलावा जानें पूरी डिटेल्स

Kuber Temples: भारत के इन फेमस कुबेर मंदिरों में एक बार जरूर कर आएं दर्शन, धन संबंधी कभी नहीं होगी दिक्कत

Latur Rural विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने किया दशकों तक राज, बीजेपी को इस चुनाव में अपनी जीत का भरोसा