गौतम गंभीर को राहत, कोर्ट ने आप आतिशी मारलेना की शिकायत खारिज की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 23, 2019

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ‘आप’ नेता आतिशी मारलेना की शिकायत को मंगलवार को खारिज कर दिया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि पूर्व क्रिकेटर ने यह बात छुपाई है कि वह दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं जो कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

इसे भी पढ़ें: यामी गौतम के लिए सलमान खान की बहन को ठुकराया, अब इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे है पुलकित

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोप आधारहीन हैं और कानूनी तौर पर टिक नहीं सकते हैं। अदालत ने कहा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अगर गंभीर ने कोई गलत बयान दिया भी था तो वो जनप्रतिनिधि अधिनियम (आरपी) की धारा 31 के तहत अपराध हो सकता है। 

इसे भी पढ़ें: गौतम गंभीर ने की पाकिस्तानी बच्ची की मदद, अब भारत में करा सकेगी इलाज

अदालत ने कहा कि आरपी अधिनियम की धारा 17 (कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के तौर पर पंजीकृत नहीं हो सकता है) में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो यह किसी भी अपराध के समान नहीं है।

 

प्रमुख खबरें

Cyclone Dana: ओडिशा-बंगाल में सामान्य जनजीवन प्रभावित, तेज़ हवाएँ और भारी बारिश, कई इलाकों में हाई अलर्ट

वीरेंद्र सचदेवा को यमुना में डुबकी लगाना पड़ा भारी, रैशेज और खुजली के बाद पहुंचे अस्पताल

Delhi: बस मार्शलों को दिवाली तोहफा, अब प्रदूषण नियंत्रण ड्यूटी पर होगी तैनाती, LG ने CM को दी बड़ी सलाह

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G मिल रहा है बेहद सस्ता, यहां जानें कीमत और फीचर्स