By अभिनय आकाश | May 27, 2024
एक चौथाई सदी बीत चुकी है, और नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति अपने दो किशोर बच्चों के लिए न्याय पाने के लिए एक अंतहीन कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 1997 में उपहार सिनेमा में लगी आग के पीड़ितों में से थे। ये दिल्ली में हुई सबसे भयानक आग त्रासदियों में से एक थी। उपहार अग्निकांड ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर कर दिया था। शहर अभी इस त्रासदी से उबर ही रहा था कि 1999 में पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में एक और भीषण आग लग गई जिसमें 57 लोगों की जान चली गई। उपहार से लेकर मुंडका तक, पीड़ितों की संख्या और नाम बदलते रहे; लेकिन जो बात एक ही रही वह है शून्य सबक। तारीख 2 दर्घटनाएं 3 और बच्चों समेत 35 जिंदगी आग की लपटों में स्वाहा हो गई। गुजरात के राजकोट में 25 मई की शाम एक गेमिंग जोन में भीषण आग की खबरें दिल्ली तक पहुंची ही थी कि देश की राजधानी के एक अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट में घटी एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अभी इन सवालों को लेकर थोड़ी चर्चा शुरू होती कि तभी राजधानी एक और इसी प्रकार की घटना से दो-चार हो जाती है। आइए तीन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत में अग्नि सुरक्षा पर नियमों का उल्लंघन सरेआम हो रहा है।
राजकोट से दिल्ली तक बड़ी चूक!
1.) राजकोट के टीआरपी कहे जाने वाले गेमिंग जोन में लगी आग ने नौ बच्चों समेत 28 लोगों की जान ले ली। वीकेंड होने और 99 रुपये में डिस्काउंटेड टिकर प्राइस के कारण विजिटर्स से खचाखच भरा हुआ था। घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आग तब लगी जब मनोरंजन और थीम पार्क के परिसर में काम चल रहा था। फायरिंग के दौरान चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है। उनमें से कुछ पास के प्लास्टिक के ढेर पर गिर गए, जिससे आग लग गई जिसे नियंत्रित करना श्रमिकों के लिए असंभव हो गया। वे घबरा गए और कार्रवाई में जुट गए लेकिन आग बुझाने के उनके प्रयास विफल रहे। जैसे ही आग फैली, एंट्री गेट के पास एक अस्थायी ढांचा ढह गया, जिससे कई लोग फंस गए। इस दुर्घटना ने सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। गेमिंग ज़ोन में केवल एक इमरजेंसी एग्जिट था, जबकि अधिकांश सार्वजनिक भवनों में और अधिक की आवश्यकता होती है। राजकोट नगर निगम से फायर क्लियरेंस की एनओसी के बिना संचालित हो रहा था।
2.) दिल्ली के अस्पताल की कहानी भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है। विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यू बोर्न हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई और जल्द ही आसपास की दो इमारतों में फैल गई। इस घटना में कम से कम सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। अस्पताल भी सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव था और यह एक्सापयर हो चुके लाइसेंस पर चल रहा था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को जारी किया गया लाइसेंस 31 मार्च 2024 को पहले ही समाप्त हो चुका था। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यहां तक कि उक्त अस्पताल को जारी किया गया लाइसेंस भी केवल पांच बिस्तरों के लिए ही अनुमति देता है। हालांकि, शनिवार रात करीब 11.30 बजे घटना के वक्त 12 नवजात अस्पताल में भर्ती थे। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि 'बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल' के दिल्ली के पंजाबी बाग और हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में ऐसी तीन और ब्रॉच हैं। पुलिस ने बताया कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था। वहां कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था। इमारत के पास कोई फायर एनओसी नहीं है।
3.) तीसरी घटना अस्पताल से पांच किलोमीटर दूर हुई. दिल्ली के कृष्णा नगर में एक आवासीय परिसर में तड़के आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। आग इमारत के पार्किंग स्थान में एक अवैध स्कूटर गोदाम में शुरू हुई और ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया गया था और इसमें चार के बजाय आठ फ्लैटों के साथ पांच मंजिलें थीं। तीन दुर्घटनाओं ने देश में अग्नि सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़ा कर दिया है।
भारत के अग्नि सुरक्षा नियम
अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के तहत संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, भारत में अग्निशमन सेवाएं राज्य के दायरे में हैं और नगरपालिका कार्य के रूप में सूचीबद्ध हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) देश में अग्नि सुरक्षा के लिए केंद्रीय मानक के रूप में कार्य करता है। 1970 में प्रकाशित, इसे आखिरी बार 2016 में अपडेट किया गया था। एनबीसी इमारतों के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। सभी राज्यों के लिए अपने स्थानीय भवन उपनियमों में सिफारिशों को शामिल करना एक "अनिवार्य आवश्यकता" है। संहिता अग्नि क्षेत्रों में इमारतों के सीमांकन और प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक और खतरनाक संरचनाएं आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत इमारतों के साथ मौजूद न हों। इमारतों को नौ समूहों में वर्गीकृत किया गया है - आवासीय भवन समूह ए में हैं, अस्पताल समूह सी में हैं और विवाह हॉल, नाइट क्लब और मल्टीप्लेक्स समूह डी में हैं।
पालन करने योग्य नियम
दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत निम्नलिखित इमारतें शामिल हैं, जिनके लिए एनओसी की आवश्यकता होती है
1. आवासीय भवन (होटल और गेस्ट हाउस के अलावा) जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल के साथ मेजेनाइन मंजिल सहित चार ऊपरी मंजिलें हों।
2. 12 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल और गेस्ट हाउस जिनमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित तीन ऊपरी मंजिलें हों
3. शैक्षणिक भवन जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित दो ऊपरी मंजिलें हों
4. संस्थागत भवन जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित दो ऊपरी मंजिलें हों
5. सभी विधानसभा भवन।
6. व्यावसायिक भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित चार ऊपरी मंजिलें हों
7. व्यापारिक इमारतें जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जिनमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित दो ऊपरी मंजिलें हों
8. औद्योगिक भवन जिनका सभी मंजिलों पर कवर्ड एरिया 250 वर्ग मीटर से अधिक हो।
9. भंडारण भवन जिनकी सभी मंजिलों पर कवर्ड एरिया 250 वर्ग मीटर से अधिक हो।
2 साल में 3,375 घटनाएं
भारतीय राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 2021 (1,808) और 2022 (1,567) में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की कुल 3,375 घटनाएं दर्ज की गईं। 2019 में व्यावसायिक इमारतों में आग लगने से तीन सौ तीस मौतें हुईं और पूरे भारत में आवासीय भवनों में आग लगने की घटनाओं के कारण 6,339 मौतें हुईं। भारत में आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं पर एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2016 और 2020 के बीच पांच वर्षों में आग के कारण हर दिन पैंतीस लोग मारे गए।
भारत की बड़ी चुनौती
दिशानिर्देश मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। फायर ऑडिट शायद ही कभी आयोजित किया जाता है। अग्नि सुरक्षा नियमों को लागू नहीं करने के लिए अदालतों द्वारा राज्य अधिकारियों की खिंचाई की गई है। लेकिन उदासीनता जारी है. 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और राजकोट तथा दिल्ली अग्निकांड के बीच, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है।