पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत सेहत बीमा स्कीम अधीन लाने का फ़ैसला किया

By विजयेन्दर शर्मा | Aug 09, 2021

चंडीगढ़,पंजाब सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 8.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को ‘आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत सेहत बीमा स्कीम अधीन लाने का फ़ैसला किया है। इससे ‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तौल पर्ची’ वाले सभी किसान इस सेहत स्कीम के लिए योग्य माने जाएंगे।


किसानों को इस स्कीम के लिए सरल ढंग से अप्लाई करने की सुविधा प्रदान करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड ने इस वर्ष से पहली बार किसानों के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत की है। अब किसानों को इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए पहले की तरह दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए मार्केट कमेटी के दफ़्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक किसान मंडी बोर्ड के पोर्टल https://emandikaran-pb.in पर सम्बन्धित दस्तावेज़ अपलोड करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।


आज यहाँ यह खुलासा करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने बताया कि सभी किसानों की समूची बीमा राशि का भुगतान मंडी बोर्ड द्वारा अदा किया जायेगा और यह किसान पाँच लाख रुपए तक नकदी रहित इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इन सभी किसानों और उनके परिवारों को 20 अगस्त, 2021 से सेहत सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।


चेयरमैन ने आगे बताया कि बीते वर्ष 5.01 लाख किसानों को ‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तौल पर्ची’ के आधार पर सेहत बीमा स्कीम अधीन लाया गया था। इस बार किसानों की संख्या लगभग 8.5 लाख है जिनमें 7.91 लाख किसान ‘जे’ फॉर्म के साथ मंडी बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं जबकि 55000 गन्ना उत्पादक हैं।


लाल सिंह ने आगे बताया कि बीते वर्ष ‘सरबत सेहत बीमा योजना’ अधीन रजिस्टर्ड हुए इन 5.01 लाख किसानों को पोर्टल पर फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको पहले दस्तावेज़ों के आधार पर अगले वर्ष के लिए सेहत सुविधाओं का लाभ मिलेगा जबकि बाकी लगभग 3.5 लाख किसान और गन्ना उत्पादक जो 1 अक्तूबर, 2020 के बाद ‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तौल पर्ची’ के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं, को सेहत बीमा स्कीम के लिए पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।


लाल सिंह ने कहा कि मार्केट कमेटियों को भी हिदायत की जा चुकी है कि इस नकदी रहित इलाज का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ने पर किसानों की मदद की जाये।


इस दौरान मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत ने बताया कि योग्य किसान बोर्ड के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे वह इस वर्ष 20 अगस्त से सूचीबद्ध अस्पतालों से नकदी रहित इलाज की सुविधाओं का लाभ लेने के हकदार बन सकें। उन्होंने आगे बताया कि परिवार के मुखिया के अलावा पति/पत्नी, पिता/माता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहु और उसके नाबालिग बच्चे इस स्कीम अधीन योग्य माने जाएंगे। इस स्कीम बारे अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या मंडी बोर्ड की वैबसाईट www.mandiboard.nic.in से हासिल की जा सकती है। 


इस किसान सेहत बीमा स्कीम अधीन इलाज के लिए 642 सूचीबद्ध प्राईवेट अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों तक पहुँच कर सकते हैं जहाँ इनको दिल का ऑपरेशन, कैंसर का इलाज, जोड़ बदलवाने और दुर्घटना के मामलों जैसे बड़े सर्जीकल इलाज समेत 1579 बीमारियों के लिए पाँच लाख रुपए तक के नकदी रहित इलाज की सुविधा हासिल होगी।

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