By अंकित सिंह | Jan 27, 2024
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर संज्ञान लिया। उन्हें 9 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने व्यवसायी अमित कात्याल के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया, जो वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा, "संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं।"
इस मामले में ईडी ने 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अतिरिक्त, आरोपपत्र में दो फर्मों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कात्याल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिन पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के साथ लेनदेन में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले कात्याल के वकीलों ने कहा था कि मूल एफआईआर 18 मई, 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी और लेनदेन की अवधि 2004-09 है। इसे लेकर ईडी ने 16 अगस्त 22 को ईसीआईआर दर्ज की।
सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और मुझे एक संरक्षित गवाह के रूप में उद्धृत किया गया है। कात्याल के वकील ने दलील दी, मेरी गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 के विपरीत है। कथित घोटाले की उत्पत्ति उस समय से होती है जब लालू प्रसाद यूपीए-1 कैबिनेट में केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप से पता चलता है कि 2004 और 2009 के बीच, लालू प्रसाद के परिवार और सहयोगियों को प्रदान की गई भूमि के बदले में विभिन्न भारतीय रेलवे क्षेत्रों में ग्रुप-डी पदों पर कई उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक प्रारंभिक शिकायत के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक मामला शुरू किया।