By अभिनय आकाश | Mar 11, 2022
दिशा सालियान ‘मानहानि’ मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने पूछताछ के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में झूठा बयान दिया। इस बीच, सत्र अदालत ने राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को मिली अंतरिम राहत 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, "अमित शाह को मैंने फोन किया उसके बाद ही हम रिहा हुए। । पुलिस ने अदालत से कहा कि राणे ने मीडिया के समक्ष यह झूठा दावा किया था कि मालवणी पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान उन्होंने शाह को फोन किया था। पुलिस ने कहा कि जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने यह बयान दिया था।
बता दें कि मुंबई पुलिस ने मामले में पिछले सप्ताह राणे और उनके बेटे के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत के बारे में कथित रूप से झूठी जानकारी फैलाने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है। अधिवक्ता लोकेश जादे के माध्यम से याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अभी तारीख तय नहीं की है। नारायण और भाजपा विधायक नीतेश राणे ने 19 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन किया था जिसके बाद उनके खिलाफ कथित मानहानि के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिशा की मां ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।