पीएम किसान निधि की किस्त वापस ली जा सकती है, जानिए कारण

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By जे. पी. शुक्ला | Feb 15, 2025

पीएम किसान निधि की किस्त वापस ली जा सकती है, जानिए कारण

केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम करती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है और यह पैसा 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। अब तक कुल 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब 19वीं किस्त की बारी है। 

 

पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न इनपुट की खरीद के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय सहायता प्रदान करती है।

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई किसान हो सकते हैं जिनकी किस्तें अटक सकती हैं? 

- जिन किसानों के आवेदन फॉर्म में गलतियां हैं। अगर आपने अपने फॉर्म में नाम, आधार नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी जैसी कोई और चीज गलत भरी है तो ऐसी स्थिति में आपकी किस्त अटक सकती है।

- जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। अगर आपने यह काम नहीं कराया है तो किस्त का लाभ लेने के लिए यह काम जरूर करा लें। नहीं तो किस्त अटक जाएगी।

- अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए हैं या फिर आप पुराने हैं, लेकिन आपने जमीन का सत्यापन नहीं कराया है तो आपकी किस्त अटक सकती है।

 

पीएम किसान निधि योजना के लिए कौन पात्र है? 

देश के सभी किसान परिवार। यहाँ परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे हैं। 

 

पीएम किसान निधि योजना से किसे बाहर रखा गया है? 

निम्नलिखित श्रेणियों के किसान परिवार को इस योजना से बाहर रखा गया है: 

- संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति या संवैधानिक पदों पर रह चुके व्यक्ति 

- केंद्र या राज्य सरकार में भूतपूर्व या वर्तमान मंत्री

- भूतपूर्व या वर्तमान सांसद 

- भूतपूर्व या वर्तमान राज्य विधानमंडल सदस्य (एमएलए) या एमएलसी

- जिला पंचायतों के भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के भूतपूर्व या पूर्व मेयर राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी 

- 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति 

- आयकरदाता 

- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर

 

अपात्र किसानों को क्या करना चाहिए? 

आयकर या अन्य मुद्दों के कारण अपात्र पाए गए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत प्राप्त धनराशि भारत सरकार को वापस करनी होगी।

अपात्र किसान स्वेच्छा से पीएम किसान लाभ सरेंडर कर सकते हैं। सरकार ने मई में पीएम-किसान योजना  लाभ टैब का स्वैच्छिक आत्मसमर्पण शुरू किया। 

 

पीएम किसान लाभ को स्वैच्छिक रूप से सरेंडर करने के चरण इस प्रकार हैं: 

चरण 1: पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं 

चरण 2: अब ‘पीएम-किसान लाभ का स्वैच्छिक आत्मसमर्पण’ टैब पर क्लिक करें

चरण 3: पंजीकरण संख्या, कैप्चा कोड और प्राप्त ओटीपी दर्ज करें

चरण 4: प्राप्त कुल किस्त प्रदर्शित होगी। 'क्या आप अपना पीएम किसान लाभ सरेंडर करना चाहते हैं' पर 'हां' पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें।

 

हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विकल्प नए लाभों को सरेंडर करने के लिए है न कि पैसे वापस करने के लिए। पैसे वापस करने के लिए किसान इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन रिफंड पर क्लिक करें

चरण 2: "यदि पहले भुगतान नहीं किया गया है तो अब ऑनलाइन राशि वापस करने के लिए इस विकल्प का चयन करें" पर क्लिक करें।

 

किन किसानों से पैसे निकाले जा सकते हैं? 

1. अगर हम उन किसानों की बात करें जिनसे किस्त का पैसा निकाला जा सकता है तो इसमें सबसे पहले वो किसान आते हैं जो इस योजना के लिए अपात्र हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से आवेदन किया है और किस्त का लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग गलत दस्तावेज जमा करके या दूसरे तरीकों से इस योजना से जुड़ जाते हैं। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

2. अगर एक परिवार से एक से ज़्यादा लोग इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो उनसे भी किस्त का पैसा निकाला जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ही परिवार के पिता-पुत्र या दो भाई या पति-पत्नी आदि इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत एक परिवार से एक ही व्यक्ति पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है।

 

- जे. पी. शुक्ला

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