चेन्नई-सलेम परियोजना भूमि अधिग्रहण मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 27, 2018

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड चेन्नई- सलेम राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका कल दायर की गई जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में निष्पक्ष मुआवजे एवं पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 105 तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।

एनजीओ पूवुलागिन नंबरगल ने दलील दी कि संबंधित अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी जबकि उन्हें इससे प्रभावित होने वाले लोगों की आपत्तियां मिल चुकी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 11 जून को अधिकारियों ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें 21 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गई थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। 

 

प्रमुख खबरें

खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट, जानें किसे मिला कौन सा पुरस्कार

Election year in Canada: विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को मिल रहा 50% सपोर्ट, ट्रूडो को लग सकता है झटका

गाजा पर इजरायल का सबसे घातक हवाई हमला, बच्चों समेत 18 की मौत, 24 घंटे में 30 से ज्यादा की मौत

नए साल पर PM Modi का संकल्प जुमलों से कम नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर वार