भवानीपुर उपचुनाव: याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया खारिज, तय तारीख पर ही होंगे उपचुनाव

By अंकित सिंह | Sep 28, 2021

भवानीपुर उप चुनाव से संबंधित एक याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और मतदान तय तारीख पर ही कराने का ही आदेश दिया। भवानीपुर में 30 सितंबर को चुनाव होने है। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था, जिसमें उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई समाप्त की थी और सयान बनर्जी द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने एक बयान में उल्लेख किया था कि उसने "संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए" भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया था। इसके साथ ही अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक ‘‘संवैधानिक संकट’’ उत्पन्न हो जाएगा।

 

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