By जे. पी. शुक्ला | Jul 19, 2021
पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। यदि आपने उन्हें अभी तक लिंक नहीं किया है तो अवश्य कर लें। क्योंकि यह आखिरी मौका है। इसके बाद पैन-आधार को लिंक करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। आयकर विभाग ने कहा कि 30 जून, 2021 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इसलिए समय सीमा या किसी अन्य तारीख का इंतजार न करें। समय रहते लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा और यह बेकार हो जाएगा। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी थी।
नियमों के मुताबिक अगर आप इन्हे लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत अमान्य हो जाएगा। इसी तरह पैन कार्ड न लिंक होने की स्थिति में ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने में परेशानी भी होगी। आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। इसके अलावा जब आप कोई अन्य वित्तीय लेनदेन करते हैं तो उस समय आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए बैंकिंग लेनदेन कर रहे हैं तो अपने पैन को आधार से जोड़ना भी आवश्यक है।
इस बात का ध्यान रखें कि यदि नई समय सीमा तक आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो न केवल आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि समय सीमा की समाप्ति के बाद लिंक करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक सटीक राशि निर्धारित नहीं की है, लेकिन कानून कहता है कि अधिकतम जुर्माना राशि 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
नया अपडेट:
आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आपको बजट 2021 में डाले गए नए खंड 234H के अनुसार पैन को फिर से सक्रिय करना होगा। आयकर विभाग ने सहज और सरल उपयोग के लिए 7 जून 2021 को एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नए ई-फाइलिंग पोर्टल का यूआरएल पता www.incometax.gov.in है।
पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यह सरकार को भारत में करदाताओं द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है। यह सरकार को कर चोरी पर रोक लगाने में भी मदद करता है। चूंकि पैन और आधार दोनों एक व्यक्ति के पहचान प्रमाण हैं, इन दोनों को जोड़ने से व्यक्ति कई पैन कार्ड नहीं रख सकता है और कर और अन्य संबंधित धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
पैन को आधार से जोड़ने के तीन तरीके हैं:
1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से
2. 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर
3. एक निर्दिष्ट पैन सेवा केंद्र पर मैन्युअल रूप से फॉर्म भरकर
1. पैन को आधार से ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन लिंक करना
- अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं।
- बाईं ओर लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।
- आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा।
- कैप्चा भरें।
- 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा।
- I-T विभाग आधार विवरण के अनुसार आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी।
यह सेवा पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
2. एसएमएस भेजकर पैन को आधार से जोड़ना
एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको नीचे बताए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:
चरण 1: अपने मोबाइल पर UIDPAN<12-अंकों का आधार><10-अंकीय PAN> टाइप करें
चरण 2: इसे 567678 या 56161 पर भेजें
3. फॉर्म भरकर मैन्युअल पैन आधार लिंक
आप एनएसडीएल, जो कि पैन सेवा प्रदाता है, पर जाकर अपने पैन को अपने आधार से मैन्युअल रूप से लिंक कर सकते हैं और अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
यदि आपको यह मालूम नहीं हैं कि आपने अपने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं, या फिर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो आप ऑनलाइन स्थिति की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं:
1) आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और "क्विक लिंक्स" सेक्शन के तहत "लिंक आधार" पर क्लिक करें।
2) नए पेज के ऊपर लाल और नीले रंग में ब्लिंक करते हुए "यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करें।
3) अगले पेज पर आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
4) आधार नंबर और पैन दर्ज करें और पोर्टल लिंकिंग स्थिति को प्रदर्शित कर देगा।
- जे. पी. शुक्ला