By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2017
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में विमानन कंपनी जेट एयरवेज के एक पायलट ने बताया कि भारतीय एयरलाइनों के विमान क्रू सदस्यों को सऊदी अरब में ठहरने के दौरान अपना पासपोर्ट वहां के आव्रजन अधिकारियों को जमा कराना होता है जबकि अन्य विदेशी एयरलाइनों के कर्मचारियों को ऐसा करने की जरुरत नहीं होती। न्यायमूर्ति वीभू बाखरू ने केंद्र सरकार से इस याचिका पर विचार करने के लिए कहा और सही पाए जाने पर इस मामले को सऊदी अरब के समक्ष उठाने के लिए कहा।
पायलट के वकील के दावा किया कि केवल भारतीय एयरलाइनों के क्रू सदस्यों को अपना पासपोर्ट जमा कराना होता है। वकील ने अदालत को बताया कि भारतीय विमान क्रू सदस्यों को उनके यात्रा दस्तावेजों की केवल फोटोकॉपी दी जाती है।
पायलट ने यह चिंता जताते हुए अदालत का रूख किया कि उसके साथ भी एयर इंडिया के क्रू सदस्यों की तरह व्यवहार हो सकता है जिन्हें इस साल 26 जुलाई को सऊदी अरब पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि वे अपने पासपोर्ट की मूल प्रति नहीं दिखा सके थे।