By दिनेश शुक्ल | Jul 11, 2020
भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कई जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिसके चलते शासन प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। रविवार 12 जुलाई को प्रदेश भर में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बीच प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 544 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक रोजाना 300 के लगभग नए मरीज मिल रहे थे। लेकिन ताजा आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है।
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश द्वारा शनिवार शाम जारी कोरोनावायरस मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13500 नागरिकों की सैंपल की जांच की गई। इनमें से 382 रिजेक्ट हो गए। वहीं 12976 नेगेटिव और 544 पॉजिटिव मिले। शनिवार को सामने आये आंकड़े हड़कंप मचने वाले हैं। यह डरावने आंकड़े ऐसे समय सामने आ रहे हैं, जब सरकार प्रदेश में कोरोना की बेहतर स्थिति का दावा कर रही है। वहीं प्रशासनिक विफलता को लेकर सरकार अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। लॉकडाउन के बाद दी गई छूट के बाद यह परिणाम सामने आ रहे हैं। वही प्रदेश में किल कोरोना अभियान भी चालू है। जो 15 जुलाई 2020 तक चलेगा।
इस दौरान भोपाल में जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में एक दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सम्पूर्ण लॉक डाउन किया गया हैं। यह आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे। तत्काल प्रभाव से रविवार को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। इस दिन कोई भी संस्थान, दुकान, और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान नहीं खुल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं निकल सकेगा। होम डिलेवरी, पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह बन्द रहेंगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है।
कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन,परिवहन, लोडिंग- अनलोडिंग कार्य, व्यक्तियों के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे। पूर्व में जारी आदेश अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक कर्फ्यू शर्तों के अधीन पूर्ववत जारी रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी से नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।