पिछले चार दिन में 1.6 लाख नई कंपनियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण कराया है। इससे पहले इन कंपनियों ने वैट, सेवा कर या उत्पाद शुल्क के तहत पंजीकरण नहीं कराया हुआ था। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल 25 जून को तीसरी बार नए करदाताओं और मौजूदा उत्पाद, सेवा कर और वैट के तहत पंजीकृत कारोबारियों के पंजीकरण के लिए खुला था। इसके बाद विभिन्न कारोबार एक जुलाई को जीएसटी के लागू होने से पहले अपना पंजीकरण करा रहे हैं।
जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, '25 जून से 1.60 लाख पंजीकरण के नए आवेदन मिले हैं। इनमें से 53,000 आवेदनों को कारोबार के ब्योरे के साथ पूर्ण किया गया है। शेष प्रक्रिया में हैं।' नई इकाइयों को जीएसटीएन पोर्टल से पंजीकरण के लिए 25 जून से 30 दिन का समय दिया गया है। पंजीकरण के पहले दो चरणों में मौजूदा 80.91 लाख अप्रत्यक्ष करदाताओं में से 66 लाख ने जीएसटी नेटवर्क से अपना पंजीकरण कराया था। कुमार ने बताया कि कर, चीनी और हीरा क्षेत्र की कई कंपनियां पहले राज्य सरकार के कर विभाग के पास पंजीकृत नहीं थीं, अब वे भी पंजीकरण करा रही हैं। हालांकि, 20 लाख रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयों को जीएसटी से छूट है और उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद ऐसे कारोबारी और विनिर्माता खुद का पंजीकरण करा रहे हैं जिससे कच्चे माल पर कर का लाभ आगे आपूर्ति में लिया जा सकेगा।