By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 05, 2023
नयी दिल्ली। दिवाला न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने बायजू के नाम से आनलाइन शैक्षणिक सेवा प्रदाता कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। बीसीसीआई ने याचिका दायर कर 158 करोड़ रूपये का दावा किया है।
यह दावा रिणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 की धारा नौ के तहत परिचालन के लिये कर्ज देने वाली ईकाई के रूप में किया गया है। बोर्ड की याचिका को दाखिल करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) बेंगलुरू ने बायजू को 28 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किया। बायजू को जवाब देने के लिये दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2023 को होगी।