गलत खाते में हो गया है पैसा ट्रांसफर, जानिए किस तरह मिल सकते हैं वो पैसे वापस

By टीम प्रभासाक्षी | Dec 18, 2021

आज के समय में हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। आज हमारे सारे काम ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से होने लगे हैं।आज के समय में हमें रिचार्ज कराना हो, किसी बिल का पेमेंट करना हो, या फिर कोई लेनदेन करना हो सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन इस तकनीक का जितना फायदा है उतने ही नुकसान भी हैं, कई बार हमें ऐसी भी दिक्कत आती है जब हम गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं या अनजाने में हमारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है। अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो घबराना नहीं है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि, अगर आपका पैसा किसी और के खाते में गलती से ट्रांसफर हो गया हो तो आप उसे दोबारा किस तरह प्राप्त कर सकते हैं?

 

 इस बारे में क्या कहता है आरबीआई

 अगर इस बारे में आरबीआई के नियम की बात करें तो, आरबीआई के नियमानुसार, भुगतान निर्देशों में सही इनपुट डालने की जिम्मेदारी विशेष रुप से किसके खाते में पैसा जाना है लाभार्थी खाता संख्या की जानकारी पैसा भेजने वाले को होनी चाहिये। पैसा भेजते वक्त अकाउंट नंबर की जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन किसी को पैसा भेज रहे हैं या बैंक जाकर किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों ही स्थितियों में आपको लाभार्थी का बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। पैसा ट्रांसफर करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो बैंक अकाउंट नंबर डाला गया है वह सही है। अगर पैसा ट्रांसफर करते वक्त आपने लाभार्थी के विवरणों को गलत भरा है तो लेनदेन की संभावना रद्द हो जाती है।


 गलत खाते में गया पैसा हासिल करें

 अगर आपने गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया है तो, सबसे पहले इसके बारे में अपने बैंक को सूचना दें। इसके लिए आपको बैंक की नजदीकी शाखा में जाना पड़ सकता है, साथ ही आपको लेनदेन की तारीख और समय के साथ साथ अपना खाता नंबर जिस खाते में आपने पैसा भेजा है वो नंबर भी नोट करना जरूरी है। आप बैंक में जाकर लेन देन की शिकायत करने के लिए एक लिखित एप्लीकेशन दायर करें। अगर संभव हो सके तो लेन-देन की कोई कॉपी या स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराएं। बैंक आपकी शिकायत के आधार पर आपको उस बैंक अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां आपने पैसा भेजा है, आप प्राप्तकर्ता से पैसा वापस भेजने का आग्रह कर सकते हैं।  अगर प्राप्तकर्ता आपको पैसे भेजने से इंकार करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक से प्राप्त करता की लिखित जानकारी जरूर लेनी होगी।

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