मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Mahesh Babu को तलब किया गया, जानें कैसे Real Estate Scam से लिंक हुए सुपरस्टार?

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By रेनू तिवारी | Apr 22, 2025

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Mahesh Babu को तलब किया गया, जानें कैसे Real Estate Scam से लिंक हुए सुपरस्टार?

सुपरस्टार महेश बाबू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 अप्रैल को चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलब किया है। इस मामले में दो रियल एस्टेट कंपनियों पर खरीदारों को ठगने का आरोप है, रिपोर्ट्स के अनुसार महेश बाबू को साई सूर्या वेंचर्स से एंडोर्समेंट डील के लिए 5.9 करोड़ रुपये मिले थे। ईडी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि अभिनेता को भुगतान की गई राशि अपराध की आय होने का संदेह है, जिससे जांच और तेज हो गई है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी रहने के दौरान अभिनेता से अधिकारियों के साथ सहयोग करने की उम्मीद है।


यह घटनाक्रम रियल एस्टेट फर्म सुराना ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ अपनी जांच के तहत हैदराबाद में कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी के लगभग एक सप्ताह बाद हुआ है। पीटीआई के अनुसार, पीएमएलए के तहत जांच रियल एस्टेट परियोजनाओं की कथित रूप से समय पर डिलीवरी न करने से संबंधित है।

 

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साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक कंचरला सतीश चंद्र गुप्ता 'ग्रीन मीडोज' नामक एक परियोजना की कथित डिलीवरी डिफॉल्ट के लिए पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं। महेश बाबू इस परियोजना के ब्रांड एंबेसडर थे। पीटीआई द्वारा उद्धृत सूत्रों ने कहा कि अभिनेता की फिलहाल आरोपी के तौर पर जांच नहीं की जा रही है और हो सकता है कि वह घोटाले में शामिल न हों।


उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने कथित धोखाधड़ी के बारे में जाने बिना ही आरोपी कंपनियों की रियल्टी परियोजनाओं का समर्थन किया हो। पीटीआई सूत्रों के अनुसार, एजेंसी 5.9 करोड़ रुपये के लेन-देन को समझने की कोशिश कर रही है, जो अभिनेता ने चेक और नकद के माध्यम से कंपनियों से समर्थन शुल्क के रूप में प्राप्त किए थे।

 

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क्या है मामला?

पीटीआई के अनुसार, ईडी का मामला साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता और भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र सुराना और अन्य के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की शिकायत से उपजा है, जिन पर बड़ी मात्रा में प्लॉट की बिक्री के लिए अग्रिम राशि के नाम पर भोले-भाले निवेशकों से उनकी मेहनत की कमाई को "धोखा" देने और "धोखा" देने का आरोप है।


एजेंसी ने तलाशी के बाद जारी एक बयान में कहा कि आरोपियों ने अनधिकृत भूमि लेआउट, एक ही भूखंड को अलग-अलग ग्राहकों को बेचने, उचित समझौतों के बिना भुगतान स्वीकार करने और भूखंड पंजीकरण के झूठे आश्वासनों से जुड़ी "धोखाधड़ी" योजनाओं को अंजाम दिया। ईडी ने कहा था, "पूर्वनिर्धारित और बेईमान इरादे से आम जनता को धोखा देकर, उन्होंने अपराध की आय अर्जित की, जिसे खुद और संबंधित संस्थाओं के गलत लाभ के लिए डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग किया गया।"

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