By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 22, 2024
मंगलुरु की एक अदालत ने एक मजदूर की निर्मम हत्या करने के जुर्म में बिहार के दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश कांताराजू एस.वी. ने शुक्रवार कोबिहार के रहने वाले सनीबाबू और गल्लुराम उर्फ सचिन उर्फ नवीन को शरणाप्पा की हत्या करने का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी 2020 की रात लगभग 10 बजे मुल्की तालुक के करनाड गांव के वनभोजन नामक स्थान पर बिहार के दोनों श्रमिकों ने शरणाप्पा (31) की हत्या कर दी थी।