भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी सजा के प्रावधान वाला कानून बनेगा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 21, 2017

केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि सरकार एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लाएगी और इसमें भ्रामक विज्ञापन देने वालों को कड़ी सजा दिये जाने का प्रावधान होगा। मीडिया में बड़ी संख्या में झूठे और भ्रामक विज्ञापन आने की बात स्वीकार करते हुए पासवान ने लोकसभा में कहा कि कंपनियों द्वारा भ्रामक दावे और विज्ञापन जारी करने के वाकयों से निपटने के लिए अनेक कानून हैं।

 

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एक नये उपभोक्ता संरक्षण कानून पर काम हो रहा है और इस बारे में एक विधेयक कैबिनेट में रख दिया गया है। इसमें भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान होंगे। पासवान ने कहा कि संसद की स्थाई समिति ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 में विभिन्न संशोधनों का सुझाव दिया था और सरकार उन्हें नये विधेयक में शामिल करेगी। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि सोने की हालमार्किंग को अनिवार्य किया जाएगा जहां ग्राम में वजन और कंपनी का नाम छापना होगा। मंत्री ने कहा कि निर्माताओं और सेलिब्रिटियों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की स्थिति में सरकार ऐसी प्रणाली लाएगी कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जा सके।

 

प्रमुख खबरें

खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट, जानें किसे मिला कौन सा पुरस्कार

Election year in Canada: विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को मिल रहा 50% सपोर्ट, ट्रूडो को लग सकता है झटका

गाजा पर इजरायल का सबसे घातक हवाई हमला, बच्चों समेत 18 की मौत, 24 घंटे में 30 से ज्यादा की मौत

नए साल पर PM Modi का संकल्प जुमलों से कम नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर वार