Uttrakhand में लागू हुआ कानून, अब आंदोलन, बंद और दंगों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की नहीं होगी खैर

By रितिका कमठान | Sep 20, 2024

उत्तराखंड में दंगों और आंदोलनों पर सख्त कानून लागू किया गया है। दंगों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसके लिए हुए नुकसान की भरपाई होगी। राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू किया है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरुरी बताया है। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि देवभूमि की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे और अंजाम ना दे।

 

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक और प्राइवेट संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल का भी अभिवादन दिया है। उन्होंने राज्यपाल का आभार किया और धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के जरिए दंगाइयों से सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान की भरपाई होगी। दंगा रोकने में लगे सरकारी अमले और अन्य खर्चों की भरपाई भी होगी।

 

राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य के मूल स्वरुप के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। जो ऐसा करेगा उससे कानून का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा वसूलने के लिए भी आरोपियों को धर दबोचा जाएगा।

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