By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 23, 2020
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में कोरोनो वायरस के प्रकोप को देखते हुए आपातकालीन कार्यों को छोड़कर अदालत को आठ अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। यह निर्णय आज अदालत की पूर्ण बैठक के दौरान लिया गया। यह निर्णय 24 मार्च से लागू होगा। अदालत आठ अप्रैल तक गुरुवार और शुक्रवार को सजा निलंबन, हिरासत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जमानत और अग्रिम जमानत जैसी कुछ आपातकालीन मामलों पर विचार करने के लिए खुलेगी। गर्मी की छुट्टी नौ अप्रैल से शुरू होती है।
इसे भी पढ़ें: SC की सिर्फ एक अदालत जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगी सुनवाई
इस सप्ताह अदालत अब गुरुवार को खुलेगी। विशेष पीठ का गठन करके जरूरी जनहित याचिकाओं पर विचार करने के लिए केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के अनुरोध पर भी सहमति हुई।
इसे भी देखें : कहां से आया जनता कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट