वायनाड पुनर्वास योजना को केरल कैबिनेट ने दिया अंतिम रूप, घरों और आजीविका को बहाल करना इसका उद्देश्य

By अंकित सिंह | Jan 01, 2025

केरल कैबिनेट ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के पीड़ितों के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया है। इस पुनर्वास योजना का लक्ष्य न केवल घरों को बल्कि आजीविका को भी बहाल करना है। मुख्य सचिव सारदा मुरलीधरन के नेतृत्व में चर्चा के बाद निर्णय की घोषणा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पीड़ितों की सहायता के लिए दुनिया भर में मलयाली लोगों के सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया। योजना के तहत, दो स्थायी टाउनशिप बनाए जाएंगे: एक कलपेट्टा नगर पालिका के भीतर एलस्टोन एस्टेट में और दूसरा मेप्पडी पंचायत में नेदुम्बाला एस्टेट में।

 

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मुरलीधरन ने कहा कि क्षेत्र की ढलान का विश्लेषण करते हुए निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घरों को पहाड़ी नेदुम्बाला एस्टेट के लिए मूलभूत विचारों के साथ डिजाइन किया गया है। टाउनशिप में मनोरंजक स्थान, एक बाजार, एक स्वास्थ्य केंद्र, एक स्कूल, एक खेल का मैदान, एक आंगनवाड़ी, एक पशु अस्पताल, बिजली, पीने का पानी और स्वच्छता सुविधाओं सहित कई सुविधाएं होंगी। परिवारों को एलस्टोन एस्टेट में पांच सेंट और नेदुम्बलम एस्टेट में दस सेंट का भूमि आवंटन प्राप्त होगा, जो भूमि मूल्यों में अंतर को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक स्थान, एक स्पोर्ट्स क्लब और एक सामुदायिक केंद्र विकसित किया जाएगा।


पुनर्वास प्रक्रिया कुदुम्बश्री के नेतृत्व में एक सूक्ष्म-योजना सर्वेक्षण द्वारा निर्देशित है, जिसमें मेप्पडी पंचायत वार्डों में 1,084 परिवारों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में, जिसमें 4,658 व्यक्ति शामिल थे, विभिन्न आजीविका प्राथमिकताओं की पहचान की गई, जिसमें 192 ने कृषि को चुना, 79 ने पशुपालन को, 1,034 ने सूक्ष्म उद्यमों को और 585 ने अन्य आय-सृजन गतिविधियों को चुना। कमजोर परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें केवल महिलाएं, विधवाएं, बुजुर्ग सदस्य या बच्चे शामिल हैं।

 

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मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि पुनर्वास का मतलब सिर्फ घर उपलब्ध कराना नहीं है; यह आजीविका बहाल करने के बारे में है। उन्होंने वायनाड में जमीन खोजने में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि ड्रोन सर्वेक्षण से उपयुक्त स्थलों की पहचान करने में आसानी हुई। उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश ने राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की अनुमति देकर प्रक्रिया को और तेज कर दिया।

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