By अभिनय आकाश | Sep 19, 2023
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को देश में सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु सीमा लगाने पर विचार करना चाहिए। एक मौखिक टिप्पणी मेंअदालत ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए लोगों की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए। दो न्यायाधीशों की पीठ कुछ सोशल मीडिया खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज करने के खिलाफ एक्स की अपील पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी और आदेशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
सुनवाई के अंत में पीठ ने उल्लेख किया कि सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु सीमा लगाना एक वरदान होगा। अदालत ने कहा कि सबसे अच्छा विकल्प सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा क्योंकि इससे बहुत कुछ अच्छा होगा। इसमें कहा गया है, आज, स्कूल जाने वाले बच्चे इसके (सोशल मीडिया) इतने आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसमें आयु सीमा होनी चाहिए। यह मामला तब सामने आया जब केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि कानून में अब कुछ ऑनलाइन गेम तक पहुंचने से पहले उपयोगकर्ता के पास आधार और अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है। अदालत ने तब पूछा कि ऐसी पहचान को सोशल मीडिया तक भी क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है।