जज ने ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर लगाई रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 16, 2017

होनोलूलू। हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के प्रभावी होने से महज कुछ ही घंटे पहले इस पर रोक लगा दी। इस बात का खुलासा अदालत के दस्तावेज करते हैं। अमेरिकी जिला जज डेरिक वाटसन ने बुधवार को फैसला सुनाया कि हवाई राज्य ने ट्रंप के शासकीय आदेश को कानूनी तौर पर दी गई चुनौती के संदर्भ में इस बात को मजबूती से स्थापित किया था कि यदि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे ‘‘अपूर्णनीय क्षति’’ होगी।

 

सभी शरणार्थियों और छह प्रमुख तौर पर मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को निशाना बनाने वाले प्रतिबंध के खिलाफ दायर तीन कानूनी चुनौतियों पर सबसे पहले फैसला होनोलूलू की अदालत ने सुनाया था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी वाशिंगटन राज्य और मैरीलैंड की संघीय अदालतें बुधवार शाम को अपने फैसले सुना देंगी। लेकिन फैसले का अर्थ आदेश की उस धारा दो पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा देना है, जो ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के प्रवेश पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाती है। यह धारा छह पर भी रोक लगाती है, जो अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को 120 दिन के लिए निलंबित करती है। अदालती फैसले में कहा गया, ‘‘यह अदालत इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार करती है। स्थगन की स्थिति में इस आदेश पर आपात अपील दायर की जानी चाहिए।’’ 

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चरमपंथियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध जरूरी है।

 

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