By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 30, 2021
झारखंड उच्च न्यायालय ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित घाटकुरी खान से लौह अयस्क निकालने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली एक निजी कंपनी की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए राज्य सरकार को बुधवार को तीन सप्ताह का समय दिया।
राज्य सरकार ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा था। मैसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि खान में मौजूद लौह अयस्क में से 2,37,083.7 टन उनके हिस्से में आता है।
कंपनी के वकील ने कहा कि सरकार द्वारा कंपनी को दिये गये खनन के पट्टे अवधि समाप्त हो गयी है, लेकिन वहां लौह अयस्क का खनन पट्टे की अवधि में ही किया गया है। वकील ने कहा कि खान में लौह अयस्क खुले में पड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने की।