उधर, पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि बीते दिनों मध्य प्रदेश आ रही ऑक्सीजन को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा रोकने के कारण सागर में एक मरीज की मौत हो गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई,और कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके। यहां अपनी सुनवाई में कोर्ट ने हिदायत दी है कि आगे से ऐसी घटनाएं न हों। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी 19 बिन्दुओं पर दिए निर्देशों के पालन में अब तक उठाए गए कदमों के बावत प्रगति रिपोर्ट 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश राज्य व केंद्र सरकार को दिया है।