अपने पहले ही घोषणापत्र में BJP ने की थी One Nation One Election की बात, जानें पिछले 40 वर्षों में पार्टी ने कब क्या किया

By अंकित सिंह | Feb 28, 2024

पिछले हफ्ते एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति को सौंपे गए अपने ज्ञापन में, भाजपा ने पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और बाद में स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए कहा। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति की स्थापना 1 सितंबर, 2023 को की गई थी। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी लगातार एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर देते रहे है। भाजपा लंबे समय से दावा करती रही है कि भारत के चुनाव को निष्पक्ष बनाने का सबसे बेहतर तरीका उन्हें एक साथ आयोजित करना है।

 

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भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने समिति से मुलाकात की। नड्डा ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि सभी त्रि-स्तरीय चुनाव तत्काल एक साथ कराना संभव नहीं हो तो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय में स्थानीय निकाय चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ होने चाहिए अन्यथा बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से यह उद्देश्य विफल हो जाएगा। नड्डा ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के बारे में समिति को आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। 


भाजपा 1984 से लगातार एक साथ चुनाव कराने की बात करती रही है। 1984 से यह भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। अपने गठन के बाद पार्टी ने 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि, पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। 1984 में भाजपा ने 1984 के चुनावों में 224 उम्मीदवार उतारे, जो इंदिरा गांधी की हत्या के दो महीने से भी कम समय के बाद हुए थे। भाजपा के घोषणापत्र में चार "बुराइयों" को शामिल करने का संकल्प लिया गया है जो "चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को नष्ट करते है। इसमें धन शक्ति, मंत्री शक्ति, मीडिया शक्ति और बाहुबल था। इसके साथ ही चुनाव सुधार के लिए पार्टी की ओर से 11-सूत्रीय खाका प्रस्तुत किया गया था।


11-सूत्रीय खाका

- 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोट का अधिकार दें;

- मतदाताओं के लिए पहचान पत्र पेश करना;

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करें, और आवश्यकतानुसार कानून बदलें;

- चुनावों की सूची प्रणाली शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करें;

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को डाक मतपत्र का अधिकार दें;

- हर पांच साल में राज्य और केंद्रीय चुनाव एक साथ आयोजित करें;

- चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाएं; इस पर होने वाले व्यय को भारत की संचित निधि से वसूल कर और इसे एक स्वतंत्र, न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान करके इसकी स्वतंत्रता को मजबूत करना;

- चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्थानीय निकाय चुनावों तक विस्तारित करें, और सुनिश्चित करें कि स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते रहें;

- चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्थानीय निकाय चुनावों तक विस्तारित करें, और सुनिश्चित करें कि स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते रहें;

- चुनावों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण की व्यवस्था करें, जैसा कि जर्मनी, जापान और अधिकांश अन्य लोकतांत्रिक देशों में होता है;

- पार्टी खातों का सार्वजनिक रूप से ऑडिट कराएं;

- सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई आचार संहिता को कानूनी अधिकार दें; संहिता का उल्लंघन कानून के तहत भ्रष्ट आचरण बनाया जाएगा।

- अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा के इन वादों में से अधिकांश को बाद में चुनाव प्रणाली में अपनाया गया। 


1989 का दाव

आजादी के बाद के वर्षों में, राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट योगदान को विनियमित नहीं किया गया था। 1960 में, राजनीतिक दान पर एक सीमा लगा दी गई और 1969 में, राजनीतिक दलों और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए योगदान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1985 में, राजीव गांधी सरकार ने फिर से पार्टियों को कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति दी।

भाजपा के 1989 के घोषणापत्र में 13-सूत्री चुनाव सुधार एजेंडे में कंपनी के दान पर प्रतिबंध शामिल था। पार्टी के 1984 के कुछ वादे दोहराए गए, और कुछ नए विचार पेश किए गए - अनिवार्य मतदान; दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सभी राजनीतिक और चुनावी कवरेज की निगरानी के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मीडिया का दुरुपयोग न हो; और उम्मीदवारों, उनके एजेंटों, पार्टियों और समर्थकों द्वारा चुनाव खर्च की एक सीमा तय की गई है।


1991, 1996 के घोषणापत्र में इन बातों पर दिया गया जोर

1991 के अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने यू-टर्न लिया और कंपनियों द्वारा पार्टियों को चंदा देने की अनुमति देने का वादा किया। 1996 में तैयार किए गए 16 सूत्रीय चुनावी सुधार रोडमैप में, पार्टी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को खुली, आधिकारिक कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देने का वादा किया। अपने पिछले वादों को दोहराने के अलावा, भाजपा ने चुनावी सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (मई 1990) की रिपोर्ट को अद्यतन करने और अपनाने का भी वादा किया; आचार संहिता को वैधानिक दर्जा प्रदान करें; 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना; यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाता सूचियों की जांच करें कि कोई भी वैध मतदाता बाहर न रह जाए; और इसे मजबूत बनाने के लिए दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन करें। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में अपनी पहली सरकार बनाई, जो हालांकि, केवल 13 दिनों तक चली।


1998 और 1991 में पार्टी ने क्या कहा

1998 में, भाजपा के 6 सूत्री चुनाव सुधार एजेंडे ने अपने पहले के वादों को दोहराया। इसमें कहा गया है, "सत्ता संभालते ही भाजपा एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक पेश करेगी, जिसका अधिकांश जमीनी काम पहले ही हो चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई है।" 1999 के अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने "संवैधानिक और कानूनी सुधार" शीर्षक के तहत चुनाव सुधार पर अपने वादों को शामिल किया। पार्टी ने कहा कि वह सभी निर्वाचित निकायों के लिए पांच साल का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी, और "वर्तमान अविश्वास प्रस्ताव को 'अविश्वास के रचनात्मक वोट' की जर्मन प्रणाली के साथ बदलने की जांच करेगी"।

 

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हाल के वर्षों में पार्टी ने क्या कहा

भाजपा का 2004 का घोषणापत्र 1984 के घोषणापत्र के समान था। 2009 का घोषणापत्र इन चुनावी सुधार वादों में से केवल एक पर केंद्रित था - एक साथ चुनाव। 2014 के घोषणापत्र में कहा गया था कि भाजपा चुनावों में आपराधिकता को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने का वादा दोहराया गया। इसने व्यय सीमा को वास्तविक रूप से संशोधित करने का भी वादा किया। भाजपा के 2019 के घोषणापत्र में एक साथ चुनाव और सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का वादा किया गया था "ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक को सभी सार्वजनिक निकायों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिले और कई मतदाता सूचियों द्वारा पैदा होने वाले भ्रम से बचा जा सके"।

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