By अभिनय आकाश | Sep 25, 2023
पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने सोमवार को अधिकारियों को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी के गैरीसन शहर में उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अगस्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपदस्थ पार्टी प्रमुख को अदियाला जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की, जहां ए श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
पार्टी ने कहा कि आईएचसी ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अडियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। 70 वर्षीय खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से अटक जेल में रखा गया है। आईएचसी ने 29 अगस्त को उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन सिफर (गुप्त राजनयिक केबल) लीक मामले में वह अभी भी अटक जेल में हैं।
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने 13 सितंबर को सिफर मामले में खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट, जिसने खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उसने अधिकारियों को उसे अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया था। हालाँकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।