By Kusum | Nov 28, 2024
बीते दिनों भारत सरकार ने नया PAN 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। इसके साथ ही सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि एक नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं या फिर डुप्लिकेट पैन कार्ड रखा है तो फौरन एक से ज्यादा कार्ड्स को सरेंडर करना होगा। और अगर नहीं किया तो आप पर 10 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना लग सकता है।
इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के मुताबिक किसी भी नागरिक को एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। PAN 2.0 के साथ सरकार एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए डुप्लिकेट पैन कार्ड्स का पता लगा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर रही है। अगर आप भी जानबूझकर या अनजाने में नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
सबसे पहले जांच के लिए आपके पास तो दो पैन कार्ड नहीं हैं। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने पैन कार्ड लिंक हैं। अगर आपको किसी डुप्लिकेट पैन कार्ड का पता चलता है तो अतिरिक्त कार्ड सरेंडर करना होगा। आप अपने क्षेत्र के संबंधित ऑफिस में एक्स्ट्रा पैन डिलीट या डिएक्टिव करने की एप्लिकेशन दे सकते हैं।