By रेनू तिवारी | Dec 24, 2024
महाराष्ट्र के कल्याण में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बॉस के साथ सोने से मना करने पर कथित तौर पर तीन तलाक दे दिया। यह घटना 19 दिसंबर को सामने आई, जब 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी को एक पार्टी में अपने बॉस के साथ अंतरंग होने के लिए कहा। इसके बाद, चीजें तब और खराब हो गईं, जब व्यक्ति ने अपनी पत्नी से अपनी पहली पत्नी के लिए अपने माता-पिता के घर से 15 लाख रुपये का इंतजाम करने को कहा।
हालांकि, जब उसकी दूसरी पत्नी ने फिर से इनकार कर दिया, तो व्यक्ति ने तुरंत तीन तलाक दे दिया, जो 2019 से एक आपराधिक अपराध है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 351(3) और 352 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
सूत्रों के अनुसार, पीड़िता की शादी इसी साल जनवरी में हुई थी। पत्नी पहले कुछ महीनों तक खुशहाल रिश्ते में थी, लेकिन उसके बाद पति ने उसे पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। पति ने कहा कि उसे अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है और उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसके माता-पिता से यह रकम लाने के लिए परेशान किया।
पति ने कथित तौर पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया, क्योंकि उसने उसके बॉस के साथ सोने से इनकार कर दिया था। तुरंत तलाक देने के बाद उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। इस भयावह घटना के बाद, पत्नी 19 दिसंबर को पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए संभाजी नगर पुलिस स्टेशन गई। अगले दिन मामले को कल्याण के बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।