क्या आपके पास बैंक खाता है, लेकिन अभी तक अटल पेंशन योजना (APY) खाता नहीं खोल पाए हैं, क्योंकि आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि APY खाता खोलने की प्रक्रिया को जल्द ही आसान बनाया जा रहा है।
अटल पेंशन योजना (APY), जो 2015 में सामान्य लोगों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे नौकरानियों, माली और ड्राइवरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई थी, अब नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप विधि के अलावा एक आसान वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से शुरू होने जा रही है।
जिन लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन वे नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना (APY) खाता खोलना जल्द ही आसान हो जाएगा। APY ग्राहकों के लिए ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए APY-POP को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा उनके मौजूदा बचत खाताधारकों के ऑन-बोर्डिंग के लिए एक वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। नए चैनल के तहत कोई भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग किए बिना एपीवाई खाता खोल सकता है।
आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन APY खाता खोल रहे हैं। हालांकि, अभी भी बहुत से ऐसे बैंक खाता धारक हैं, जो APY के तहत नामांकित हो सकते हैं, वे नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे हालात में ये खाता धारक ऑनलाइन या डिजिटल मोड के माध्यम से एपीवाई खाता नहीं खोल सकते हैं।
लेकिन अब इस नए कदम से उन बैंक खाताधारकों को मदद मिलेगी, जो नेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं और अपनी रिटायरमेंट की जरूरतों के लिए APY में निवेश करना चाहते हैं।
क्या है प्रक्रिया?
अगर आप APY के अंतर्गत खाता खोलना चाहते हैं तो आप अपनी उस बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं, जहां आपका बचत खाता है। वहां जाकर अटल पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म भरें और उसे सबमिट करें। आपको अपना एक वैध फोन नंबर देना होगा और उसी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सभी विवरण एसएमएस के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे। आपको ग्राहक आईडी या बैंक खाता संख्या या पैन या आधार प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पंजीकरण पूरा करने के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना में कौन निवेश कर सकता है?
अटल पेंशन योजना में निवेश करने और वहां से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा -
1. वह भारतीय नागरिक होना चाहिए
2. उसके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए
3. न्यूनतम 20 वर्षों के लिए योजना में योगदान होना चाहिए
4. वह 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु वर्ग के भीतर होना चाहिए
5. उसके पास अपने आधार से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए
6. उसे किसी भी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
मासिक योगदान और भुगतान का तरीका क्या है?
APY एक आवधिक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो 1000 / 2000 / 3000 / 4000 या 5000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करता है। आपका मासिक योगदान उस मासिक पेंशन की निर्धारित राशि पर निर्भर करता है जिसे आप चाहते हैं। पेंशन 60 साल की उम्र में शुरू होती है। इसलिए, भले ही आप 40 वर्ष की आयु में एपीवाई में शामिल हों, आपको पेंशन का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
भारत के सभी बैंकों को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन खाता खोलने का अधिकार है। APY के लिए आवेदन करने के आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होगी -
- उस बैंक की निकटतम शाखा पर जाएँ जहाँ आपका खाता है
- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र को विधिवत भरें
- इसे अपने आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी के साथ जमा करें
- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर प्रदान करें
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आपको अपने संबंधित बैंक या डाकघर से संपर्क करना होगा और पेंशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म जमा करना होगा। हालांकि, अगर 60 वर्ष के बाद ग्राहक की मृत्यु के मामले में, मासिक पेंशन की समान राशि पति / पत्नी या जो भी नॉमिनी हैं, उन्ही को मिलती है।
60 वर्ष की आयु से पहले एग्जिट:
APY में स्वैच्छिक निकास की अनुमति नहीं है। हालांकि असाधारण परिस्थितियों, जैसे कि टर्मिनल बीमारी या ग्राहक की मृत्यु के मामले में इसकी अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई ग्राहक, जिसने APY के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है और APY से स्वैच्छिक रूप से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है तो उसे केवल APY को उसके द्वारा दिए गए योगदान के साथ शुद्ध वास्तविक अर्जित आय वापस कर दी जाएगी, लेकिन खाता रखरखाव शुल्क में कटौती के बाद। सरकार के सह-योगदान और उस योगदान पर अर्जित आय, ऐसे ग्राहकों को वापस नहीं की जाएगी।
जे. पी. शुक्ला