हरियाणा में ट्रांसफर फीस से ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकेंगी हाउसिंग सोसाइटी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 26, 2018

 चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज (अमेंडमेंट) रूल्स , 2018 को अधिसूचित कर दिया जिसके तहत हाउसिंग सोसाइटियां भवन के स्वामित्व के स्थानांतरण के शुल्क के तौर पर 10 हजार रूपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी।

पिछले हफ्ते जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, सोसाइटी रखरखाव शुल्क भी तय करेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि भवन के आकार के आधार पर सामूहिक क्षेत्र और सुविधाओं के रखरखाव की खातिर लिये जाने वाले ये शुल्क तय होंगे।

मौजूदा सोसाइटियां इसी के अनुरूप उप नियमों में बदलाव करेंगी और संशोधित उपनियमों को जिला पंजीयक से स्वीकृत करवाएंगी।

प्रमुख खबरें

खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट, जानें किसे मिला कौन सा पुरस्कार

Election year in Canada: विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को मिल रहा 50% सपोर्ट, ट्रूडो को लग सकता है झटका

गाजा पर इजरायल का सबसे घातक हवाई हमला, बच्चों समेत 18 की मौत, 24 घंटे में 30 से ज्यादा की मौत

नए साल पर PM Modi का संकल्प जुमलों से कम नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर वार