नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आप विधायकों को राहत देने के लिये कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ का पद रखने के लिये इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश राष्ट्रपति को की है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है। इन विधायकों को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने संसदीय सचिव नियुक्त किया था।