Google को प्रतिस्पर्धा-रोधी ‘खरीदारी’ में 2.4 अरब यूरो के जुर्माने के खिलाफ अंतिम अपील में मिली हार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2024

लंदन । गूगल को प्रतिस्पर्धा-रोधी खरीदारी मामले में यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा उस पर लगाए गए 2.4 अरब यूरो के जुर्माने के खिलाफ अंतिम अपील में हार का सामना करना पड़ा है। यह जुर्माना खोज परिणामों में प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अपनी खुद की खरीदारी सिफारिशों को अवैध लाभ देने के कारण लगाया गया था। कंपनियों को अनुचित तरीके से कीमतों को नियंत्रित करने या एकाधिकार से रोकने के प्रयासों को प्रतिस्पर्धा रोधी या एंटी ट्रस्ट कहते हैं। 


यूरोपीय संघ के न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसमें ईयू के शीर्ष प्रतिस्पर्धा रोधी प्रवर्तक यूरोपीय आयोग द्वारा लगाए गए 2.4 अरब यूरो (2.7 अरब अमेरिकी डॉलर) के जुर्माने के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने बयान में कहा, ‘‘न्यायालय अपील को खारिज करता है और इस प्रकार निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है।’’ गूगल ने बयान में कहा कि वह न्यायालय के निर्णय से निराश हैं, जो कुछ खास तथ्यों पर आधारित है। कंपनी ने कहा कि उसने 2017 में आयोग के निर्णय का अनुपालन करने के लिए बदलाव किए थे।

प्रमुख खबरें

New Justice Statue: हाथों में संविधान, आंखों से हटी काली पट्टी, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई

Jammu-Kashmir: उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर चौधरी को अपना डिप्टी क्यों चुना? जानें इनके बारे में

Jharkhand Elections 2024: भाजपा ने तय किए 55 प्रत्याशियों के नाम! जानें JDU और AJSU को मिलेंगी कितनी सीटें

आंध्र प्रदेश में अज्ञात बदमाशों ने तोड़ी मंदिर की दीवार, सीएम नायडू ने दिए जांच के आदेश