बेंगलुरु।
कर्नाटक सरकार द्वारा मंगलवार को ‘
अनलॉक 2.0’ के लिए मंगलवार जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य में पांच जुलाई से लेकर दो अगस्त तक, पूरे पांच रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सरकारी आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाएं और रविवार को पहले से तय शादियों की अनुमति होगी। लेकिन यह भी कहा गया है कि विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मुख्य सचिव टी.एम. विजय भास्कर द्वारा ‘अनलॉक 2.0’ के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश में केन्द्र सरकार की ज्यादातर बातों को माना गया है जो 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगी।
हालांकि, रात्रि कर्फ्यू के संबंध में कर्नाटक में रात आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक यह लागू रहेगा, इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं, अलग-अलग पाली में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों और प्रमुख सड़कों पर माल ढुलाई की अनुमति होगी। सामान को चढ़ाने-उतारने, बस, ट्रेन और विमान से आए लोग जो अपने गांव जा रहे हैं, उन पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। 10 जुलाई से सरकार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों के अलावा अन्य सभी कार्यालय अगस्त के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगे।
फिलहाल सरकारी दफ्तरों में रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। राज्य में सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षा के जुड़े संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से तय मानदंडों के तहत काम करेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, रंगमंच, बार, सभागार, और ऐसी अन्य जगहों भी बंद रहेंगी। कहीं कोई बड़ा जमावड़ा नहीं होगा।