गुरुग्राम में फर्जी नर्सिंग होम का भंडाफोड़, एक व्यक्ति गिरफ्तार

FacebookTwitterWhatsapp

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 14, 2024

गुरुग्राम में फर्जी नर्सिंग होम का भंडाफोड़, एक व्यक्ति गिरफ्तार

गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उड़न दस्ते और स्वास्थ्य विभाग के एक संयुक्त दल ने मंगलवार को गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के नाहरपुर कासन गांव में अवैध रूप से चलाए जा रहे एक नर्सिंग होम का भंडाफोड़ किया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, दल ने नर्सिंग होम के संचालक को भी पकड़ लिया जो एक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) है। वह खुद को चिकित्सक बताकर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मानेसर पुलिस थाने में संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 


पुलिस के मुताबिक, कासन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते के गुरुग्रामकार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि नाहरपुर कासन में एसएस नर्सिंग होम का संचालक चिकित्सक की उपस्थिति के बिना ही लिखता है कि मरीजों को अमुक परीक्षणकराने होंगे। उन्होंने कहा कि इस नर्सिंग होम का पंजीकरण भी किसी अन्य स्थान से है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते और स्वास्थ्य विभाग के एक संयुक्त दल ने एसएस नर्सिंग होम पर छापा मारा। 


दल को वहां पर चरखी दादरी जिले के बरला गांव का रहने वाला सौरभ सिंह मिला जो नर्सिंग होम का संचालक था। उड़न दस्ते के निरीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि पूछे जाने पर वह वैध दस्तावेज या नर्सिंग होम संचालन की कोई अनुमति नहीं दिखा सका। उसने वर्ष 2023 का पंजीकरण प्रमाणपत्र पेश किया जो कासन गांव के पते पर पंजीकृत था। डॉ. गुप्ता ने शिकायत में कहा, पूछताछ में सौरभ ने बताया कि उसने दो चिकित्सकों... एमबीबीएस डॉ चंचल सिंह दासिल और बीएएमएस डॉ हिमानी को नियुक्त किया था लेकिन छापेमारी के समय दोनों नर्सिंग होम में उपलब्ध नहीं थे। एक मेज पर उमेश और पूनम नाम के दो मरीजों के पर्चे मिले जिन पर नर्सिंग होम संचालक ने डॉ. हिमानी की मोहर लगाई थी। 

 

इसे भी पढ़ें: PM Modi के स्वागत में भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा Burj Khalifa


उन्होंने कहा, जब उससे पर्चे पर चिकित्सीय सलाह देने के संबंध में वैध डिग्री मांगी गई तो वह कोई डिग्री नहीं दिखा सका। नर्सिंग होम का पंजीकरण भी दूसरी जगह का था। वह मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस ने बताया कि डॉ. गुप्ता की शिकायत के बाद मंगलवार को मानेसर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच अधिकारी उप निरीक्षक बलराज सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और आगे की जांच जारी है।

प्रमुख खबरें

Meerut murder में हुआ नया खुलासा, पति की हत्या के लिए महिला ने कोफ्ते में मिलाया था नशीला पदार्थ, फिर किया ये काम

International Day of Forest 2025: वन-संस्कृति को अक्षुण्ण रखना बड़ी चुनौती

Rani Mukherjee Birthday: आवाज की वजह से रिजेक्शन झेलने वाली रानी मुखर्जी ने इंडस्ट्री में बनाई अलग पहचान, आज मना रहीं 47वां जन्मदिन

Farmers Protest: Bajrang Punia ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा- दोनों किसानों का...