Excise Policy Issue : ED ने अदालत में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का किया विरोध

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 01, 2024

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन का शनिवार को विरोध किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया एवं अपने स्वास्थ्य सहित कई मामलों पर गलत बयान दिये। 

 

इसे भी पढ़ें: Uttar Pradesh : वोट डालने के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, मौत


ईडी की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में भ्रामक दावा किया कि वह दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे। अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री को पहले उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी जो आज खत्म हो रही है लेकिन ‘आप’ संयोजक के वकील ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें उपचार की जरूरत है।

प्रमुख खबरें

Canada में ‘बटेंगे तो कटेंगे’ की गूँज, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुजारी निलंबित

कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी, जो जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हुआ... छठ के मौके पर बोले CM Yogi

जैक स्मिथ की बर्खास्तगी, कैपिटल हिल हिंसा के प्रतिवादियों की रिहाई, क्या होगा ट्रंप के पहले दिन का एजेंडा?

CM Siddaramaiah ने गृह लक्ष्मी योजना के बारे में झूठ फैलाने का आरोप, बीजेपी पर साधा निशाना